सुल्तानपुर में MP-MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट इस मामले में 26 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाएगा.
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने पुष्टि की है कि फैसले की तारीख पर कोर्ट की तय प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट में मौजूद रहेंगे. मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है.
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इस टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.
वहीं, राहुल गांधी से जुड़े एक अन्य मानहानि मामले में, जो प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.
बता दें, राहुल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी.