राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान में लंबित पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने को कहा है. इस मामले में 11 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है. राजस्थान में पिछले करीब छह महीनों से पंचायत चुनाव टाले जा रहे थे.
राज्य सरकार की ओर से 'एक राज्य, एक चुनाव' की अवधारणा के तहत चुनाव स्थगित किए जाने की चर्चा थी. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और समय पर चुनाव कराने की मांग उठाई थी. अदालत के आदेश के बाद अब राज्य सरकार पर तय समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है. इस फैसले को स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है.