एक्टर इमरान खान इन दिनों चर्चा में हैं. मुंबई में एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस मिला था. अमेरिकी नागरिक होने की वजह भारत में किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें 28 अक्तूबर तक देश छोड़ने को कहा है. लेकिन अब इस मामले में उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन को भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.
लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर मिले कुछ हेट कमेंट्स के स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं. मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान को हिरासत में लिए जाने और फिर 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद लेखा को निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने इन कमेंट्स के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा और न ही सीधे तौर पर कोई जवाब दिया.
लेखा ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. उनमें कई नफरत भरे कमेंट्स भी हैं. इनमें उनकी राष्ट्रीयता और भारत के बारे में उनके विचारों पर सवाल उठाए गए है. एक यूजर ने कहा है कि आप अपनी बर्थ कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचतीं? दूसरे देशों के नागरिक अचानक भारत के बारे में सोचने और राजनीति पर बात करने क्यों लगे हैं? इसी तरह एक और शख्स ने कहा कि फ्लॉप अभिनेता देश की चिंता करने लगे हैं. वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा कि ओह, आप तो भारत की नागरिक भी नहीं हैं. अब मुझे लगता है कि आपको भी देश से बाहर भेज दिया जाएगा और आप दोबारा हमारी जमीं पर कदम नहीं रख पाएंगी.

लेखा ने इन कमेंट्स पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा. हालांकि, बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कोट शेयर किया, जिसमें लिखा कि हम हवा और पानी से बने हैं. हम हवा के साथ जो करते हैं, वह खुद के साथ करते हैं. हम पानी के साथ जो करते हैं, वह खुद के साथ करते हैं. हम एक-दूसरे के साथ जो करते हैं, वह खुद के साथ करते हैं.
बता दें कि इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था. इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया. इमरान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका तर्क है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया.

FRRO ने इमरान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) पंजीकरण रद्द क्यों न कर दिया जाए. बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. यह तारीख भारत छोड़ने की तय समयसीमा से महज दो दिन पहले है.