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ब्रेस्ट कैंसर पीड़िता ने तोड़ा दम, हाई कोर्ट में 57 बार लिस्ट होकर भी मिली सिर्फ तारीख

ब्रेस्ट कैंसर पीड़िता की यह कहानी आपको झकझोर देगी. कैंसर की दवा सस्ती करने को लेकर पीड़िता ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले उसे इंसाफ नहीं मिला.

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ब्रेस्ट कैंसर पीड़िता की अर्जी रह गई अनसुनी
ब्रेस्ट कैंसर पीड़िता की अर्जी रह गई अनसुनी

कभी-कभी अदालत में इंसाफ में होने वाली देरी किसी नाइंसाफी से कम नहीं होती है. केरल हाई कोर्ट का भी मामला कुछ ऐसा ही है. हाई कोर्ट में एक अर्जी 57 बार सुनवाई के लिए लिस्ट हुई, लेकिन कभी सुनवाई हुई ही नहीं. हैरानी की बात है कि अब सुनवाई से पहले मरीज की मौत हो गई.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर खुद संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई कर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. सीजेआई सूर्यकांत ने एक चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ब्रेस्ट कैंसर की दवा सस्ती करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की.

याचिका के मुताबिक,  केरल हाई कोर्ट में 57 बार केस लिस्ट हुआ. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की तारीख थी. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है. अब महिला मरीज की मौत हो चुकी है.

ब्रेस्ट कैंसर से जान बचाने वाली दवा को सस्ती करने की मांग वाली याचिका केरल हाई कोर्ट में चार साल से लंबित है. उसे 57 बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है.

दरअसल, यह मामला केरल हाई कोर्ट में जून 2022 से लंबित है. ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक महिला ने महंगी दवा की कीमत कम करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत का फैसला आने से पहले ही महिला की मौत हो गई.

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इसके बाद भी केरल हाई कोर्ट ने केस बंद करने से मना कर दिया. अदालत का कहना था कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है, बल्कि उस दवा की जरूरत वाले हर मरीज का है. 

चार साल में यह केस हाई कोर्ट में 57 बार लिस्ट हो चुका है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं आया. मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर ज्योत्सना सिंह और केएम गोपाकुमार ने केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी.

इस चिट्ठी की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CJI सूर्यकांत को भी भेजी थी. इसी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे शुक्रवार की सुनवाई के लिए लिस्ट किया था.

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