scorecardresearch
 

पत्नी के जीन्स और कुर्ता पहनने पर आपत्ति करना तलाक का आधारः मुंबई की एक फैमिली कोर्ट

मुंबई की एक फैमिली कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के कुर्ता और जीन्स पहनने पर आपत्ति करना और उसे साड़ी पहनने पर मजबूर करना पति द्वारा क्रूरता किया जाना है और यह तलाक मांगने का आधार हो सकता है.

Advertisement
X
Symbolic Image
Symbolic Image

मुंबई की एक फैमिली कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के कुर्ता और जीन्स पहनने पर आपत्ति करना और उसे साड़ी पहनने पर मजबूर करना पति द्वारा क्रूरता किया जाना है और यह तलाक मांगने का आधार हो सकता है.

पत्नी का कहना था कि दिसंबर 2010 में शादी के बाद पति ने उसके लिए एक भी कपड़ा नहीं खरीदा और इसलिए उसने कुर्ता और जीन्स अपनी कमाई से खरीदी थी. हालांकि, उसके पति ने उन्हें पहनने की अनुमति नहीं दी. उसके पति का कहना था कि उसे सिर्फ साड़ी पहननी चाहिए.

फैमिली कोर्ट की चीफ जस्टिस डॉ. लक्ष्मी राव ने 24 जून को दिए गए अपने आदेश में पत्नी को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 (1D) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया. उन्होंने कहा, ‘याचिका में कही गई बातों को चुनौती नहीं दी गई है लिहाजा यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने मामले को साबित कर दिया है. इसलिए उसकी प्रार्थना के अनुसार तलाक दिया जाना चाहिए. उसका यह कहना कि उसे जीन्स और कुर्ता पहनने से रोका गया यह अधिनियम के तहत परिभाषित क्रूरता के अंतर्गत आता है.’

Advertisement

पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति और सास-ससुर ने अपने घर से 1 लाख रुपये लाने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी. उन्होंने उससे अपनी नौकरी भी छोड़ने को कहा था लेकिन उसने उनके आगे झुकने से इनकार कर दिया.

पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे यातना दी गई और अपमानित किया गया. परिणामस्वरूप उसे मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ा और उसका जीवन कष्टमय हो गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके सास-ससुर ने उसे किसी न किसी बहाने प्रताड़ित किया और चेतावनी दी कि अगर वह दहेज नहीं लाई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

Advertisement
Advertisement