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जहरीला आटा खाने से हो गई थी 14 लोगों की मौत... 25 साल बाद कोर्ट से मिला इंसाफ

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर (UP Shahjahanpur) में 25 साल पहले जहरीला आटा खाने से 14 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने 2 दुकानदारों को दोषी माना है. कोर्ट ने आटा बेचने वाले दुकानदारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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25 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला.
25 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट ने 2 दुकानदारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
  • अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने सुनाया फैसला
  • कोर्ट ने 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया

यूपी के शाहजहांपुर (UP Shahjahanpur) में साल 1997 में जहरीले आटे से बनी रोटी खाने से 14 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत का यह फैसला 25 साल बाद आया है. अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार सत्यनारायण अग्रवाल और राकेश कुमार को दोषी माना है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

दरअसल, साल 1997 में रोजा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों और आसपास के लोगों ने दो दुकानों से आटा खरीदा था. उसी आटे से रोटियां बनाकर खाने के बाद सभी के पेट में अचानक दर्द होने लगा. इसक बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक-एक करके 14 लोगों ने दम तोड़ दिया था. मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था.

लंबी लड़ाई के बाद आया कोर्ट का फैसला

इस मामले को 25 साल हो चुके हैं. लंबी बहस और गवाहों के बयानों के बाद अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार सत्यनारायण अग्रवाल और राकेश कुमार को दोषी पाया. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोनों दुकानदारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट का यह फैसला आया है.

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सरकारी वकील अतुल अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था. लंबी बहस और गवाहों के बयान हुए. 25 साल के बाद अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार सत्यनारायण अग्रवाल और राकेश कुमार को दोषी पाया.

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