अनलॉक-5 को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद यूपी सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है. सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर स्कूल खोल सकेंगे. बच्चों को स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है.
अभिभावक की लिखित सहमत से बच्चे स्कूल जा सकते हैं. स्कूल प्रबंधन माता-पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकेंगे. स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी. महाविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार खोलना होगा. ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.
स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख से खोलने की अनुमति दे दी गई है. कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे. 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है.
कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दे दी गई है. किसी बंद कमरे में 50 फीसदी या फिर अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है. बिना मां-पिता की सहमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता.