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अब माल्या की संपत्ति को बेचकर 6000 करोड़ का कर्ज वसूल करेंगे बैंक

शराब कारोबारी विजय माल्या से कर्ज वसूलने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है. न्यायाधिकरण ने कहा है कि स्टेट बैंक अपने 6203 करोड़ रुपये माल्या की संपत्ति को बेचकर वसूल कर सकता है.

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विजय माल्या
विजय माल्या

शराब कारोबारी विजय माल्या से कर्ज वसूलने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है. न्यायाधिकरण ने कहा है कि स्टेट बैंक अपने 6203 करोड़ रुपये माल्या की संपत्ति को बेचकर वसूल कर सकता है.

माल्या ने ये कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था जो अब खत्म हो चुकी है. डीआरटी ने कर्ज की अदायगी ना होने के कारण बैंकों को माल्या की संपत्ति से पैसे वसूल करने को कह दिया है.

ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि माल्या और किंगफिशर की संपत्ति से 6203 करोड़ रुपये के साथ ही 26 जुलाई से लेकर अब तक 11.5 फीसदी की दर से ब्याज भी वसूल सकते हैं.

एक बैंक के अधिकारी का कहना है कि 'ट्रिब्यूनल ने माल्या की किंगफिशर के खिलाफ हमारी याचिकाओं को सुनते हुए उनकी संपत्ति संलग्न करके 6,203 करोड़ रुपये ब्याज समेत वसूल करने का आदेश जारी किया है.'

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