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हिट एंड रन केस: सलमान पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी महाराष्ट्र सरकार!

सलमान खान को हिट एंड रन केस में सेशन कोर्ट से मिली पांच साल की सजा हाईकोर्ट से सस्पेंड किए जाने के फैसले का महाराष्ट्र सरकार विरोध कर सकती है या नहीं इस पर चर्चा तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सलमान खान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी.

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सलमान खान (FILE)
सलमान खान (FILE)

को हिट एंड रन केस में सेशन कोर्ट से मिली पांच साल की सजा हाईकोर्ट से सस्पेंड किए जाने के फैसले का महाराष्ट्र सरकार विरोध कर सकती है या नहीं इस पर चर्चा तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सलमान खान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी.

गौरतलब है कि 6 मई को मुंबई सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को दिया गया था. जस्टिस डीडब्ल्यू देशपांडे ने सजा का ऐलान करते वक्त कहा, 'घटना के समय सलमान ही कार चला रहे थे यह साबित हो चुका है. इसके साथ ही यह भी साबित हुआ है कि वह थे और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे.'

सरेंडर के बाद मिली है जमानत
फैसले के खिलाफ सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट में सलमान के वकील ने इस मामले में कई अहम कड़ियों को नजरअंदाज किए जाने की दलील पेश की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने करते हुए सलमान खान की सजा सस्पेंड कर दी और सलमान को सरेंडर के बाद जमानत भी दे दी गई.

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती नहीं देगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने सलमान की अपील पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे कोर्ट खुलते ही सुनवाई के लिए रखने के निर्देश दिए हैं.

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