TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 16 FIR के मामलों में उन्होंने अंतरिम राहत दी है. फिलहाल इस मामले में 25 अगस्त को लिखित आदेश दिया जाएगा.
कोर्ट का निर्देश है कि 31 अगस्त तक TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए. कई दिनों से इन मामलों पर सुनवाई चल रही थी. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य अब 25 अगस्त को लिखित आदेश जारी करने वाले हैं. कोर्ट का कहना है कि बनर्जी जांच में सहयोग करें लेकिन फिलहाल उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है.
कोर्ट ने जांच एजेंसी को अपनी जांच जारी रखने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है. फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है.
बता दें, बीते दिन भी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से राहत मिली थी. अदालत ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए सितंबर में तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की सशर्त इजाज़त दी थी. कोर्ट का कहना था कि हर व्यक्ति को विदेश जाकर अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है. सिर्फ इसलिए किसी को विदेश जाकर इलाज कराने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है.
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हालांकि कोर्ट का कहना है कि अभिषेक बनर्जी को यात्रा से पहले अपनी यात्रा की तारीख, टिकट, फ्लाइट की सभी जानकारी, विदेश में ठहरने की जगह, डॉक्टर, अस्पताल आदि की पूरी जानकारी देनी होगी.
इन सब पर सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया कि वे जांच में सहयोग कर चुके हैं. और विदेश में रहते हुए भी वे सभी शर्तों का पालन करेंगे. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीते दिन कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सितंबर में तीन सप्ताल के लिए विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दी है.
मालूम हो, इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC सांसद को विदेश जाने की इजाज़त देने से मना कर दिया था और कलकत्ता के सरकारी SSKM अस्पताल में स्पेशलिस्ट से इलाज कराने की सलाह दी थी.