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अभिजीत दिपके के कल होने वाले 'तिरंगा मार्च' पर HC का रोक लगाने से इनकार, पुलिस बोली- एक्शन लेंगे

दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को होने वाले 'लहराओ तिरंगा' विरोध-प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया है कि CJP के नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात की है.

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दिल्ली पुलिस ने दिपके के 'तिरंगा मार्च' से पहले कनॉट प्लेस पर सुरक्षा बढ़ा दी है. (Photo- PTI)
दिल्ली पुलिस ने दिपके के 'तिरंगा मार्च' से पहले कनॉट प्लेस पर सुरक्षा बढ़ा दी है. (Photo- PTI)

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को होने वाले 'लहराओ तिरंगा' विरोध-प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया है कि CJP के नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

ACJ नितिन साम्ब्रे की अगुवाई वाली बेंच के सामने ये मामला आया. पालिका बाजार के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के विरोध में एक याचिका दाखिल की थी. लेकिन अदालत ने रोक लगाने का ऑर्डर देने से मना कर दिया.

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG चेतन शर्मा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर जरूरी कदम उठाएगी और दिपके के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

सेंट्रल पार्क कोई विरोध-प्रदर्शन स्थल नहीं- याचिकाकर्ता

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में CJP लीडर अभिजीत दिपके के 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में होने वाले प्रोटेस्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी. ये याचिका कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की ओर से दाखिल की गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सेंट्रल पार्क कोई विरोध-प्रदर्शन स्थल नहीं है. साथ ही, प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग और पाबंदियों से व्यापारियों, पैदल यात्रियों और यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां में बाधा आएगी.

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याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने सुबह मामले का जिक्र करते हुए कहा, 'कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क के बीचों-बीच एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है. ऐसा लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है. ये (प्रोटेस्ट के लिए) जगह नहीं है. उन्होंने पहले ही बंद करना शुरू कर दिया है. ये दशहरा वीकेंड है. इस प्रोटेस्ट को रोकना होगा.'

3 नवंबर को अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगाने का कोई स्टे जारी नहीं किया है. हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कानून के तहत सभी जरूरी और कड़े कदम उठाने की बात कही गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी.

दिपके की अपील- तिरंगा मार्च में शामिल हों

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने जनता से इस 'तिरंगा मार्च' में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा, 'मैं सभी से अपील करता हूं कि कल शाम 5 बजे हमारे तिरंगा मार्च में शामिल हों. उन्होंने आशुतोष और सौरव को तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है. हमारे तिरंगे से बड़ा कुछ नहीं है. मैं सभी राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी से अपील करता हूं कि कल शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ें.'

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युवाओं को संबोधित करते हुए दिपके ने दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों से भी अपील की. उन्होंने कहा, 'जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वो अपने-अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालें. इन लोगों को, इन तानाशाहों को बता दीजिए कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई अपराध नहीं है. हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है. मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहरा कर ही रहूंगा.'

इस बीच, कनॉट प्लेस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस कानून-व्यवस्था से जुड़ी हर स्थिति पर नजर रख रही है.

(इनपुट- शांभवी श्रीवास्तव)

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