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बिहार के स्कूलों में अब शनिवार को होगा 'हाफ-डे', शिक्षा विभाग ने जारी की नई टाइम टेबल

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में हाफ-डे व्यवस्था को पुनः लागू करते हुए शनिवार को स्कूलों को दोपहर 1 बजे बंद करने का आदेश दिया है. कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए शनिवार को कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक चलेंगी और मिड-डे मील 12:00 से 12:40 बजे तक दिया जाएगा. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शनिवार की गतिविधियां दोपहर 1 बजे तक होंगी.

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बिहार के सरकारी स्कूलों की समय-सारणी को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए शनिवार को विद्यालयों में 'हाफ-डे' (Half-Day) व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है.

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) सज्जन आर० द्वारा जारी पत्र (ज्ञापांक: 1409, दिनांक: 06/08/2026) के अनुसार, 12 दिसंबर 2025 के उस पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक स्कूल चलाने का नियम था.

अब यह होगी स्कूलों की नई टाइम टेबल 

सोमवार से शुक्रवार: सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक कक्षाएं और गतिविधियां संचालित होंगी.
शनिवार (हाफ-डे): केवल सुबह 9:30 बजे से दोपहर1:00 बजे तक ही विद्यालय खुलेंगे.

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों और मिड-डे मील के लिए गाइडलाइन

कक्षा 1 से 8 के लिए: शनिवार को पूर्व निर्धारित गतिविधियां और कक्षाएं दोपहर 12:00 बजे तक ही चलेंगी.
मिड-डे मील (PM POSHAN) का समय: दोपहर 12:00 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन (MDM) दिया जाएगा. भोजन के तुरंत बाद छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय: कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए अध्यापन कार्य और शनिवार की गतिविधियां दोपहर 01:00 बजे तक संचालित होंगी, जिसके बाद उनकी छुट्टी होगी.
शिक्षकों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का अतिरिक्त समय अनिवार्य

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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिदिन नियमित कक्षा अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षकों को 01 घंटा विद्यालय में ही रुकना होगा. इस दौरान शिक्षक/शिक्षिकाएं अगले दिन और अगले सप्ताह की लेशन प्लान तैयार करेंगे. मूल्यांकन कार्य और शिक्षक डायरी को अपडेट करेंगे. छात्रों के होम वर्क की जांच करेंगे. प्रयोगशाला प्रबंधन और रिमेडियल क्लासेज का संचालन करेंगे.

यह कार्य पूरा करने के बाद ही शिक्षकों को विद्यालय से जाने की अनुमति होगी. विभागीय आदेश में कहा गया है कि शेष अन्य सभी शर्तें पहले जैसी रहेंगी.

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