पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेस्टिंग्स थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. आरोप है कि 28 अगस्त यानि शुक्रवार को कोलकाता के कैथेड्रल रोड पर हुई TMC छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया. शिकायत के मुताबिक कोर्ट ने रैली सिर्फ सड़क के एक हिस्से पर करने की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दूसरा हिस्सा भी घेर लिया, जिससे वहां गाड़ियों का आना-जाना रुक गया.
यह FIR हेस्टिंग्स थाने में केस नंबर 112 के तहत 28 अगस्त 2026 को दर्ज हुई है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 223, 125(a), 132 और 285 लगाई गई हैं. शिकायत हेस्टिंग्स थाने की SI अपू बैद्य ने दर्ज कराई है, जो कोलकाता के मिडिल रोड इलाके में तैनात हैं.
शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल TMC छात्र परिषद के आयोजकों ने मिलकर साजिश रची और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. यह आदेश WPA नंबर 21728/2026 मामले में दिया गया था.
यह भी पढ़ें: 'धर्मेंद्र प्रधान के वाकये से सबक सीखें', ममता बनर्जी की बीजेपी को वॉर्निंग, छात्र आंदोलनों को बताया ताकतवर
आरोप है कि 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक चले इस कार्यक्रम के दौरान समर्थकों को उकसाया गया, जिसके बाद भीड़ ने बैरिकेड हटा दिए और वहां तैनात पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की. इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोजकों ने कोर्ट से मिली तय समय-सीमा के बाद भी कार्यक्रम जारी रखा. इसी रैली में शामिल होने के लिए सैकड़ों TMC कार्यकर्ता कैथेड्रल रोड पर जुटे थे और ममता बनर्जी को सुनने पहुंचे थे. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में है.