तृणमूल कांग्रेस की नेता और कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महुआ मोइत्रा की मौजूदा निजी सुरक्षा के अलावा उन्हें दो और पुलिस सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाएं.
सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने के दौरान आ रही दिक्कतों और सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
उनका आरोप था कि कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में उन्हें बार-बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरोध और हमलों का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह से उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने में काफी रुकावटें आ रही हैं.
48 घंटे पहले एसपी को देनी होगी जानकारी
मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने कृष्णानगर जिले के SP को सांसद की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, महुआ मोइत्रा को अगले 30 दिनों के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरों के समय दो अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
हालांकि, अदालत ने सांसद के लिए एक शर्त भी तय की है. अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी दौरे पर जाने से कम से कम 48 घंटे पहले महुआ मोइत्रा को ईमेल के जरिए जिले के SP को लिखित सूचना देनी होगी.
1 अक्टूबर तक लागू रहेगा कोर्ट का अंतरिम आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया ये अंतरिम आदेश 1 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है.
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पीठ ने पुलिस प्रशासन को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में महुआ मोइत्रा की सुरक्षा व्यवस्था और उठाए गए कदमों को लेकर रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है.