तमिलनाडु की को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने जयललिता की जमानत की अवधि बढ़ा दी है.
यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में विशेष लोक अभियोजक जी. भवानी सिंह की है, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता के. अंबाझगन ने चुनौती दी थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट पहले ही तमिलनाडु की पूर्व की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए सुनाई गई सजा को चुनौती दी है. कोर्ट ने अंबाझगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.