
देशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाने की गुणवत्ता को लेकर फूड सेफ्टी विभाग (FSSAI) कड़ाई से अभियान चला रहा है. इसी अभियान के तहत बेंगलुरु के 26 थ्री स्टार और फाइव स्टार होटलों जांच की गई है.
जांच के दौरान कुल 35 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और इन्हें जांच के लिए फूड लैबोरेटरी भेज दिया गया. FSSAI की टीम को कई होटलों में जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन मिला. इनमें गलत या अधूरी लेबलिंग और ब्रांडिंग, एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को रखना और खाने की चीजों को सही तरीके से स्टोर न करना जैसी कई गलतियां पाई गई.
जांच में यह भी पाया गया कि कुछ जगहों पर सब्जियों में फफूंदी लग गई थी. साथ ही, शाकाहारी और मांसाहारी खाने को अलग-अलग रखने के नियमों का भी पालन नहीं किया गया था.

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इन सभी गलतियों को देखते हुए, संबंधित फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. इस मामलों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत अधिकारी के सामने कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जांच के दौरान लिए गए सैंपल में चाय पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टोमैटो सॉस, नींबू का रस, चीज़, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर, दूध आदि शामिल था. इन सभी चीज़ों के सैंपल लेकर इन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है.
मालूम हो, बीते दिनों नियमों में उल्लंघन के कारण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात सरकार ने एनालॉग पनीर, चीज़ और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
देश के अलग-अलग हिस्सों में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा खाद्यान सामग्रियों की जांच की जा रही है. नियमों में उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी हो रही है.