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जेल के एक घंटे बाद मिल गई बेल... अल्लू अर्जुन को राहत देते हुए HC ने क्या कहा

अदालत ने तर्कों के आधार पर अल्लू अर्जुन को चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दी. जिसमें कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं. अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी बांड भरना होगा. उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा. जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें.

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तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत
तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत

‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ से जुड़े मामले में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उनका चार साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था.

शुक्रवार को हुई थी अभिनेता की गिरफ्तारी
इस मामले में शुक्रवार को अभिनेता की गिरफ्तारी हो गई थी. जिसके बाद पहले उन्हें नामपल्ली लोअर कोर्ट ले जाया गया, जहां अदालत ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था तो वहीं अल्लू अर्जुन इस केस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी.

संध्या थिएटर में हुए हादसे को लेकर, एक शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनकी पत्नी और बच्चे प्रीमियर के दौरान थिएटर में मौजूद थे. सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी और निजी सुरक्षा गार्ड भीड़ को संभालने में असमर्थ थे. इस भगदड़ में महिला की मौत हो गई और उनका बच्चा घायल हो गया. भगदड़ के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, पुलिस ने बाद में कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि, उन्हें एक्टर के आने की जानकारी नहीं दी गई थी. इस पर संध्या थिएटर मैनेजमेंट ने वो लेटर दिखाया, जिसमें दो दिन पहले पुष्पा एक्टर के आने की जानकारी देने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी. 

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इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. उनके खिलाफ धारा 105 और 108 के तहत आरोप लगाए गए, जिसमें भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था की विफलता के कारण अप्रत्याशित दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराया गया. इन धाराओं में संभावित लापरवाही से हुई मौत को शामिल किया गया. अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी रिपोर्ट दाखिल की.

हाईकोर्ट में याचिका हुई थी दायर

अल्लू अर्जुन के वकील ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसके तहत एफआईआर को रद्द कराने और अंतरिम जमानत की मांग की गई. वकील ने तर्क दिया कि यह घटना "गैर-इरादतन" थी और अभिनेता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील (PP) और अल्लू अर्जुन के वकील के बीच तर्क और दलीलों को लेकर बहस हुई.

क्या बोले सरकारी वकील ?

सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन की मौजूदगी के कारण भीड़ बढ़ी. पुलिस ने पहले ही थिएटर प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि अभिनेता की मौजूदगी से "सार्वजनिक व्यवस्था" प्रभावित हो सकती है. घटना में एक महिला की मौत और बच्चे के घायल होने का जिक्र किया गया. वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि यह मामला "गंभीर लापरवाही और सार्वजनिक सुरक्षा" से जुड़ा है

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पुलिस ने दी थी थिएटर मैनेजमेंट को चेतावनी

सरकार की ओर से पेश लोक अभियोजक (PP) ने अभिनेता की जमानत का विरोध करते हुए कहा, "अल्लू अर्जुन को मालूम था कि उनकी उपस्थिति के कारण भारी भीड़ जुटेगी. उन्होंने बिना उचित अनुमति के प्रीमियर में हिस्सा लिया, जिससे यह हादसा हुआ." लोक अभियोजक ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने पहले ही थिएटर प्रबंधन और अभिनेता को चेतावनी दी थी कि बिना अनुमति प्रीमियर करना खतरे से खाली नहीं होगा.

'सिर्फ फिल्म देखने गए थे अल्लू अर्जुन'
अभिनेता की ओर से वरिष्ठ वकील निरंजन रेड्डी ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का इस हादसे से कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, "अल्लू अर्जुन सिर्फ फिल्म देखने गए थे. हादसा थिएटर के निचले हिस्से में हुआ, जबकि वे पहली मंजिल पर मौजूद थे. पुलिस और थिएटर प्रबंधन दोनों को अभिनेता की उपस्थिति के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए."

अभिनेता शाहरूख खान का भी किया जिक्र
रेड्डी ने मामले की तुलना शाहरुख खान के उस केस से की, जहां ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मची थी. उन्होंने कहा, "शाहरुख खान पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी. यहां तो अल्लू अर्जुन ने किसी तरह का प्रमोशन भी नहीं किया. वे केवल फिल्म देखने गए थे."

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'सनसनीखेज केस बनाने के लिए दर्ज हुआ मामला'
अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा कि अभिनेता ने "पुलिस से अनुमति" ली थी और वे प्रीमियर में शामिल होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके थे. भगदड़ की घटना थिएटर प्रबंधन और पुलिस की विफलता का परिणाम है. वकील ने तर्क दिया कि यह मामला सिर्फ अभिनेता के खिलाफ "सनसनीखेज" बनाने के लिए दर्ज किया गया है.

अभिनेता को भी स्वतंत्रता का अधिकारः हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. जज ने पूछा, "क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें इस घटना का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?" जज ने कहा कि धारा 105 और 108 के प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते. वहीं, अदालत ने मृतक महिला के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.


जज ने कहा, "एक नागरिक के रूप में, अभिनेता को भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है." न्यायमूर्ति जुव्वादी श्रीदेवी ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया, "क्या सिर्फ अभिनेता होने के कारण उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जा सकता है? क्या वे सीधे तौर पर इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं?" अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई किसी विशेष प्राथमिकता के तहत नहीं की जा रही है. जज ने कहा, "यह सुनवाई इसलिए हुई क्योंकि संबंधित अन्य मामले पहले से सूचीबद्ध थे. यह कोई विशेष मामला नहीं है."

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अभिनेता को मिली सशर्त अंतरिम जमानत

अदालत ने तर्कों के आधार पर अल्लू अर्जुन को चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दी. जिसमें कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं. अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी बांड भरना होगा. उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा. जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें.

इस पर सरकारी वकील ने कहा, "चार हफ्तों के बाद क्या अभिनेता को आत्मसमर्पण करना होगा?" इस पर कोर्ट ने हंसते हुए जवाब दिया, "देखते हैं.'  थिएटर प्रबंधन के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने सरकार के निर्देशों के तहत फिल्म की स्क्रीनिंग की. प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस को अल्लू अर्जुन की उपस्थिति की जानकारी दी थी.

क्या है पूरा मामला?
4 दिसंबर को हैदराबाद के फेमस संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ की स्क्रीनिंग के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई. बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की मौजूदगी के कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उनका बच्चा घायल हो गया. पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 105) और उकसाने (धारा 108) के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. हालांकि शुक्रवार शाम को तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी.

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