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SIR की डेडलाइन दोबारा बढ़ी, दिल्ली-महाराष्ट्र वालों को राहत

अगर आपने अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए राहत की खबर है. निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा दूसरी बार बढ़ा दी है. अब फॉर्म जमा करने, सत्यापन, ड्राफ्ट और अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने की नई तारीखें लागू होंगी, जिससे मतदाताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है.

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दिल्ली और महाराष्ट्र में फाइनल वोटर लिस्ट अब 17 अक्टूबर के बजाय 27 अक्टूबर 2026 को आएगी (फोटो- PTI)
दिल्ली और महाराष्ट्र में फाइनल वोटर लिस्ट अब 17 अक्टूबर के बजाय 27 अक्टूबर 2026 को आएगी (फोटो- PTI)

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है. ये दूसरी बार कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है. विभिन्न राज्यों के लिए संशोधित कार्यक्रम और जरूरी तारीखें बदली गई हैं. दिल्ली में एसआईआर (SIR) के नए कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग ने 4 अगस्त 2026 को समय सीमा में एक और विस्तार किया है.

बूथ लेवल अधिकारियों के घर-घर जाकर फॉर्म के सत्यापन की अंतिम तारीख अब 8 अगस्त से नौ दिन बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची का पब्लिकेशन पहले से तय 17 अगस्त की बजाय एक हफ्ते बाद 24 अगस्त 2026 को होगा. वोटर्स 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 तक अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.

दिल्ली में अंतिम वोटर लिस्ट (फाइनल वोटर लिस्ट) अब 17 अक्टूबर के बजाय 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी.

महाराष्ट्र में एसआईआर (SIR) के लिए गणना फॉर्म (इन्युमरेशन फॉर्म) जमा करने की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए तारीखों में भी बदलाव किया गया है. राज्य में एसआईआर के तहत फॉर्म जमा करने की नई समय सीमा 8 अगस्त की बजाय 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ें- SIR का फॉर्म भरने में चकराया दिमाग? BLO ने 3 स्टेप में बताया सबसे आसान तरीका

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महाराष्ट्र के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त 2026 को सामने आएगी. सभी संशोधनों के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर की बजाय 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

अगर आपके पास अभी तक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं या आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो तुरंत अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन से संपर्क करें. मतदाता ऑनलाइन भी Voters Service Portal पर जाकर अपना पंजीकरण या विवरण में सुधार कर सकते हैं.

इस प्रक्रिया को पूरा न करने या सूची में नाम छूट जाने पर भविष्य में मतदान के अधिकार और सरकारी लाभों से वंचित होना पड़ सकता है.

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