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SIR: वोटर लिस्ट में गलती का डर? 17 अगस्त के बाद ठीक करा सकेंगे नाम, पता

देश भर में SIR का तीसरा चरण तेज़ी से चल रहा है लेकिन कई लोगों को वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का डर सता रहा है. अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आपको अपने नाम, पता आदि में कोई गलती दिखती है तो आप 16 सितंबर तक इसे ठीक करा सकते हैं.

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देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) का तीसरा फेज चल रहा है. इस बीच कई लोगों को वोटर लिस्ट से अपने नाम हटने की चिंता है. अगर मतदाता सूची में आपका, नाम, पता, लिंग या और कोई जानकारी या कोई वर्तनी(स्पेलिंग) गलत है तो उसे ठीक कराने का काम 17 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद हो पाएगा. 

चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई राज्यों के ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन  17 अगस्त को होगा. अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, या किसी नागरिक को कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो वह 17 अगस्त से 16 सितंबर तक अपनी आपत्तियां या दावे दर्ज करा सकते हैं. फाइनल वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) का प्रकाशन 19 अक्टूबर को होगा. 

दूसरी ओर, अगर चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत या आपत्ति मिलती है तो उसका निपटारा 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा. 19 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा. 

यह भी पढ़ें: ओडिशा में बाढ़ का असर! SIR की समयसीमा बढ़ी, 19 अगस्त तक दाखिल कर सकेंगे दावे-आपत्तियां

चुनाव आयोग के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट में कोई सुधार या बदलाव करना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के तहत बदलाव करा सकते हैं. कोई सुधार या बदलाव कराने के लिए आप ऑफलाइन यानी बीएलओ के पास या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भर सकते हैं. 

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मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल होता है. वहीं, फॉर्म 7 किसी अपात्र व्यक्ति, या किसी मृत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए है. जबकि फॉर्म 8 आपकी मौजूदा जानकारी जैसे नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर में कोई बदलाव या सुधार करने के लिए होता है.

17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद आप ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं. अगर आप घर बैठे बदलाव करना चाहते हैं तो वोटर्स हेल्पलाइन पोर्टल पर जाएं, लॉगिन करें और फॉर्म 8 चुनें. यहां आप अपने विवरण सुधार सकते हैं. 

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