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सुल्तानपुर: कोर्ट से AAP सासंद संजय सिंह और SP नेता अनूप सांडा को झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज

स्पेशल कोर्ट के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सांडा और संजय सिंह सहित सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 45 दिन की जेल और 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया था.

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AAP सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)
AAP सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट से AAP सांसद संजय सिंह को झटका लगा है. मंगलवार को सड़क नाकाबंदी विरोध से संबंधित 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी (SP) नेता अनूप संडा की 45 दिन की जेल की सजा बरकरार रखी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह घटना 19 जून 2001 को हुई थी, जब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता अनूप सांडा और संजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बिजली संबंधी मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां एक फ्लाईओवर के पास सड़क को अवरुद्ध कर दिया था.

2023 में हुई थी सजा

स्पेशल कोर्ट के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सांडा और संजय सिंह सहित सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 45 दिन की जेल और 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया था.

सजा के खिलाफ अपील खारिज

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि स्पेशल सेशल जज (एमपी/एमएलए) एकता वर्मा ने मंगलवार को संजय सिंह और सांडा की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी. 2012 में बनी आम आदमी पार्टी (AAP) के संस्थापक सदस्यों में से एक संजय सिंह सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं और पहले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे. साल 1994 में, उन्होंने 'सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन' नामक एक संगठन शुरू किया था.

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AAP वेबसाइट के मुताबिक, संजय सिंह ने 16 साल तक फेरीवालों के अधिकारों के लिए काम किया, जहां उनकी मुलाकात डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के समाजवादी नेता रघु ठाकुर से हुई.

मामले में बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविंद सिंह, रुद्र प्रताप सिंह और विभाष श्रीवास्तव ने किया.

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