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बेटी के जन्मदिन पर लखीमपुर जाना चाहते थे आशीष मिश्रा, SC ने खारिज की अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की वह अर्जी खारिज कर दी. उन्होंने बच्चों के जन्मदिन पर होने वाले पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखीमपुर खीरी जाने और जमानत की मौजूदा शर्तों में ढील देने की मांग की थी.

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आशीष मिश्रा टेनी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. (Photo- ITG)
आशीष मिश्रा टेनी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. (Photo- ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की वो अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी. आशीष मिश्रा ने यह अनुमति बच्चों के जन्मदिन पर होने वाले पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मांगी थी.

आशीष मिश्रा ने अदालत से मौजूदा जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की थी. उनका कहना था कि इन शर्तों की वजह से वह पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपनी बेटियों के जन्मदिन समारोह में भी शामिल नहीं हो सके हैं, इसलिए उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी जाए.

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सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्रायल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण गवाहों को सूची से हटा रहा है. उनके मुताबिक, इन गवाहों में चश्मदीद भी शामिल हैं. सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया. आशिष मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की शिकायतों को पहले ट्रायल कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए. अदालत ने साफ कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामला रखा जाए. इसके बाद ही ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है.

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2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं आशीष

आशीष मिश्रा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं. इस मामले में तेज रफ्तार से बेकाबू हुई एक एसयूवी प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ में घुस गई थी. इस घटना में किसानों समेत कई लोगों की मौत हो गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देने वाली अर्जी खारिज कर दी है, जबकि ट्रायल से जुड़ी शिकायतों पर पहले निचली अदालत जाने की बात कही है.

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