भारतीय रेलवे टिकट कैंसिल करने और बिना कैंसल कराए गए वेटिंग टिकटों के जब्त किराए से कितनी कमाई करता है, इसका कोई अलग जोन-वार रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के दौरान इसका खुलासा किया.
दरअसल कांग्रेस सांसद चंद्रकांत हंडोरे ने 24 जुलाई को राज्यसभा में पिछले तीन सालों के दौरान टिकट कैंसिलेशन शुल्क और वेटिंग टिकटों से जोन-वार हुई आय का ब्योरा मांगा था. हंडोरे ने कैंसिलेशन पेमेंट के जरिए रेलवे के भारी टैक्स जुटाने पर भी चिंता जताई थी.
अब रेल मंत्री ने बताया है कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी सभी सामान्य ट्रेनों के नियम अलग हैं. अगर कोई कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले तक कैंसिल कराया जाता है, तो तय शुल्क कटता है.
क्लास के हिसाब से नियम लागू
फर्स्ट एसी/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, सेकेंड एसी/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, थर्ड एसी/एसी चेयर कार/3A इकोनॉमी के लिए 180 रुपये काटे जाते हैं. जबकि स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और रिजर्व्ड सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये का कैंसिलेशन फीस लागू होती है.
अगर टिकट 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक कैंसिल किया जाए, तो किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा कटता है. ट्रेन छूटने के 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक कैंसल कराने पर 50 प्रतिशत किराया कट जाता है. हालांकि, ट्रेन रवाना होने के 4 घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है.
वेटिंग या RAC टिकटों को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराया जा सकता है, जिसमें 60 रुपये प्रति यात्री क्लर्केज फीस काटी जाती है.
वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस के अलग नियम
वंदे भारत स्लीपर और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के लिए तीन अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं:
इन ट्रेनों के लिए अलग नियमों का तर्क देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'इन ट्रेनों के कंफर्म टिकटों के लिए अलग रिफंड नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि असामाजिक तत्वों के फर्जी या सट्टेबाजी वाली बुकिंग को बढ़ावा देने से रोका जा सके.'
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उन्होंने ये भी बताया कि इससे नई अमृत भारत एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के कंफर्म टिकटों के लिए कुछ दूरी पर मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज सामान्य ट्रेनों के मुकाबले में कम हो गया है. इन प्रीमियम ट्रेनों में वेटिंग या RAC टिकटों के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.