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'किसी की नौकरी नहीं जाएगी...', 69 हजार शिक्षक भर्ती पर योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

UP 69000 Teacher Recruitment Case: योगी सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने अपना रुख पूरी तरह साफ करते हुए कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व में नियुक्त किए गए किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का हलफनामा. (Photo:PTI)
सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का हलफनामा. (Photo:PTI)

योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69 हजार असिस्टेंट टीचर भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा टीचरों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और किसी भी टीचर की नौकरी नहीं जाएगी. नए योग्य उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67 हजार 867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

साथ ही, अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह व्यवस्था सिर्फ इसी खास भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगी और इसे भविष्य की किसी भी भर्ती के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.

इसके अलावा, सरकार ने हलफनामे के साथ 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी कोर्ट को दी है, ये वो अभ्यर्थी हैं जो अभी नौकरी में नहीं हैं. इसमें 3324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं. यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया गया था. ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए.

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यूपी सरकार के इस रुख से 2020 में नियुक्त हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, संशोधित मेरिट सूची में स्थान पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए भी नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है, यदि रिक्त पद उपलब्ध होंगे.

क्या है पूरा मामला?

1 दिसंबर 2018: यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली, 1981 के तहत 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी किया.

6 जनवरी 2019: ATRE-2019 (सहायक अध्यापक अध्यापक भर्ती परीक्षा) आयोजित की गई. इसके अगले दिन सरकार ने कट-ऑफ तय की. इसमें सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखा गया.

कानूनी मुहर: यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर 18 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार के इस कट-ऑफ फैसले को सही ठहराया. 

1 जून 2020: सरकार ने 67 हजार 867 अभ्यर्थियों की पहली चयन सूची जारी कर उन्हें स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया (ST वर्ग के 1133 पद योग्य उम्मीदवार न मिलने से खाली रह गए थे).

विवाद का मूल कारण
चयन सूची जारी होते ही मामला फिर अदालतों में पहुंच गया. विवाद दो मुख्य मुद्दों पर केंद्रित था. दरअसल, आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के वे मेधावी उम्मीदवार (MRC) जिन्होंने सामान्य कट-ऑफ पार कर अनारक्षित श्रेणी में जगह बनाई, आरोप था कि उन्हें अनारक्षित सीटों पर सही स्थान नहीं मिला.

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दूसरी तरफ दलील दी गई कि जिन आरक्षित अभ्यर्थियों ने TET या ATRE परीक्षा में 5% अंक छूट का लाभ लिया है, उन्हें जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए. इसी दौरान 5 जनवरी 2022 को 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट की सिंगल और डिवीजन बेंच के फैसले

13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच का फैसला: कोर्ट ने तय किया कि 60% से 65% के बीच अंक पाने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को जनरल में माइग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा. कोर्ट ने 1 जून 2020 की लिस्ट में संशोधन करने और 6800 अभ्यर्थियों की दूसरी लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया.

13 अगस्त 2024 डिवीजन बेंच का फैसला: डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पलटते हुए पूरी 69000 भर्ती की नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया. इसमें पहले क्वालिटी पॉइंट्स के आधार पर जनरल मेरिट बनाने और फिर आरक्षण नियमों व हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लागू करने का निर्देश दिया गया. 

अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

हाई कोर्ट के आदेश पर 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप संशोधित मेरिट सूची तैयार की.

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अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में प्रस्ताव दिया है कि नई मेरिट सूची में चयनित पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए, जबकि पहले से कार्यरत 67,867 शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाए. सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का पूरी तरह पालन करेगी.

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