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धर्मस्थला केस: SIT ने कोर्ट में दाखिल की 7000 पेज की फाइनल रिपोर्ट

धर्मस्थला मामले में जांच अब अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. लंबे समय तक चली पड़ताल के बाद जांच एजेंसी ने अपना पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रख दिया है. अब नजर अदालत की अगली कार्रवाई पर रहेगी, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी.

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धर्मस्थला सामूहिक दफनाने का मामला, एक साल की जांच के बाद सौंपी जांच रिपोर्ट. (File Photo: ITG)
धर्मस्थला सामूहिक दफनाने का मामला, एक साल की जांच के बाद सौंपी जांच रिपोर्ट. (File Photo: ITG)

कर्नाटक के चर्चित धर्मस्थला सामूहिक दफनाने के मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट बेल्थांगडी कोर्ट में दाखिल कर दी है. करीब 7000 पेज की यह रिपोर्ट SIT की एक साल लंबी जांच का नतीजा है. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी.

SIT के SP साइमन अपनी जांच टीम के अन्य अधिकारियों के साथ रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बेल्थांगडी कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने के साथ ही जांच के दौरान जब्त किया गया सारा सामान और सभी अहम सबूत भी अदालत के सामने पेश किए गए. बंगलागुड्डे का प्रॉपर्टी रजिस्टर भी कोर्ट में जमा कराया. 

पुलिस ने इसे मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल किया है. इसके अलावा जांच के दौरान जब्त की गई अन्य सामग्री और साक्ष्य भी अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए हैं. इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एक साल पहले स्पेशल जांच टीम का गठन किया था. इसके बाद SIT ने जांच शुरू की थी.

Dharmasthala Mass Burial Case
कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लेकर जाते SIT के अधिकारी.

इस दौरान अलग-अलग पहलुओं की जांच की गई. दस्तावेज और सबूत एकत्र किए गए. लोगों से पूछताछ की गई. अब उसी जांच के आधार पर तैयार की गई 7000 पेज की फ़ाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है. रिपोर्ट दाखिल किए जाने के दौरान मास्क मान चिन्नय्या और उनकी पत्नी भी SIT अधिकारियों के साथ मौजूद रहे. 

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रिपोर्ट जमा करने की पूरी प्रक्रिया उनकी मौजूदगी में पूरी की गई. धर्मस्थला में सामूहिक दफनाने के मामले को लेकर यह जांच पिछले एक साल से जारी थी. अब फ़ाइनल रिपोर्ट अदालत में पहुंचने के बाद मामले की सुनवाई नए चरण में प्रवेश करेगी. उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद फैसला करेगा.

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