महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली के शास्त्री नगर म्युनिसिपल अस्पताल में पिछले महीने की शुरुआत में डॉक्टरों से कथित मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र से बाहर रहना होगा.
जमानत मिलने के बाद रमेश म्हात्रे को कल्याण की आधारवाड़ी जेल से रिहा कर दिया गया. म्हात्रे ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वह जल्द वापस आएंगे. म्हात्रे और मामले में शामिल अन्य आरोपी गोवा के अंजुना में रहेंगे.
घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया था. डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की थी. वीडियो में म्हात्रे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए थे.
क्या था पूरा मामला
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, एक महिला ने सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था. जांच में पता चला था कि बच्चे की गर्दन में नाल दो बार लिपटी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत विशेष इलाज की जरूरत थी. हालांकि, अस्पताल का नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनि पहले से भरा हुआ था. ऐसे में डॉक्टरों ने परिवार को बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी.
जानकारी के मुताबिक, परिजनों ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे से संपर्क किया था. उस समय डॉक्टर दूसरे मरीजों के इलाज में व्यस्त थे, इसलिए उनका फोन नहीं उठा सके. आरोप था कि इससे नाराज होकर म्हात्रे अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे थे. वहां डॉक्टरों से बहस के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी.