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महबूबा मुफ्ती की बेटी पर FIR, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ी

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती पर श्रीनगर में पुलिस अधिकारी से मारपीट करने का आरोप लगा है. प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका था, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई थी. अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है.

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इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस से झड़प के दौरान चोटिल होने का दावा किया. (Photo- ITGD)
इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस से झड़प के दौरान चोटिल होने का दावा किया. (Photo- ITGD)

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 4 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई और मारपीट करने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

दरअसल 4 अगस्त की शाम इल्तिजा मुफ्ती आर्टिकल 370 की बहाली की मांग को लेकर PDP के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनगर के एमए रोड पर विरोध मार्च निकालने की कोशिश कर रही थीं. 

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. पुलिस के रोके जाने के बाद दोनों पक्षों में बहस हुई और हाथापाई के आरोप लगे. अब श्रीनगर पुलिस ने पूछताछ के लिए इल्तिजा को 7 अगस्त को कोठीबाग पुलिस स्टेशन में पेश होने का समन जारी किया है.

(Photo- ITGD)


इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसे इल्तिजा ने खुद फेसबुक पर शेयर किया था. घटना के बाद इल्तिजा मुफ्ती को इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की है.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज

दूसरी ओर, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 63/2026 दर्ज की है. ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के कई प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है. 

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यह भी पढ़ें: अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर भड़कीं इल्तिजा मुफ्ती, पूछा- 10 हजार की इजाजत तो रोज 22 हजार श्रद्धालु क्यों?

इल्तिजा मुफ्ती पर धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 121 (सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 191(2) (दंगा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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