scorecardresearch
 

ऑड-इवन: तुरंत सुनवाई से SC का इनकार, याचिका को बताया 'पब्लिसिटी स्टंट'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट  में ऑड-इवन मामले को लेकर दायर याचिका में जल्द सुनवाई करने संबंधी अपील ठुकरा दी है.

Advertisement
X

दिल्ली में ऑड-इवन फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि वह कार पूल कर रहे हैं और याचिकाकर्ता इसे चैलेंज कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा, 'लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं. अगर फॉर्मूले से वातावरण में कुछ सुधार आता है तो इसमें बुराई क्या है. हम कार पूलिंग कर रहे हैं और आप इसे चैलेंज कर रहे हैं.'

हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए दी थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर उस याचिका को टाल दिया जिसमें ऑड-इवन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने की अपील की गई थी. कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है.

Advertisement

समीक्षा के बाद फॉर्मूला आगे लागू करने पर होगा विचार
बता दें कि राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक पर एक जनवरी से लागू किया है. जिसमें एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की कार चलाने की ही अनुमति दी गई है. इस फॉर्मूले का ट्रायल 15 जनवरी तक होना है. दिल्ली सरकार फॉर्मूले की समीक्षा के बाद इसे आगे लागू करने पर विचार करेगी.

ऑड-इवन ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है. यह फॉर्मूला रविवार के अलावा बाकी दिनों में सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहता है.

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement