वायु प्रदुषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली का नाम दुनिया के टॉप शहरों में शामिल है. वहीं अब दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में आईआईटी बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और आईआईटी बॉम्बे को फटकार लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को अदालत के जरिए केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. दरअसल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईआईटी बॉम्बे वापस हट गया है. जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह अवमानना है. हम आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे.
बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रही है. इस मामले में कोर्ट ने शहर में एक स्मॉग टॉवर लगाए जाने का आदेश दिया था. वहीं अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईआईटी बॉम्बे ने इस काम से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं.
कब होगी सुनवाई?
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे को बुलाया जाए और आधे घंटे के भीतर इस पर सुनवाई करेंगे. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं. सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध के मुताबिक इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी.