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यूटिलिटी

एक गलती और बंद हो गया PAN, जुर्माना देकर ऐसे होगा चालू, जानें पूरा प्रोसेस

PAN-Aadhaar Link जरूरी
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क्या आपने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है और इसके चलते PAN निष्क्रिय हो गया है. तो बता दें कि ऐसी स्थिति में आप नया पैन नहीं बनवा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति को सिर्फ एक स्थायी खाता नंबर रखने का अधिकार है. लेकिन, घबराएं नहीं आप घर बैठे महज 1,000 रुपये की तय फीस के साथ और ऑनलाइन PAN-Aadhaar Link का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और अपने निष्क्रिय हो चुके पैन को फिर से सक्रिय कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस जरूरी काम को करने के लिए कैसे क्या करना है. (Photo: ITG)

PAN-आधार लिंक होना जरूरी
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PAN-आधार लिंक होना जरूरी
आज के समय में जहां आधार कार्ड अपनी पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, तो वहीं लगभग हर फाइनेंशियल काम के लिए आपका पैन कार्ड जरूरी है. इसके साथ ही ये भी जान लें कि इस स्थायी खाता संख्या यानी PAN को आधार कार्ड से लिंक करना भी अनिवार्य है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के तहत, पात्र करदाताओं के लिए इन दोनों पहचान दस्तावेजों को आपस में लिंक करना जरूरी किया गया है. (Photo: ITG)

हो सकते हैं ये बड़े नुकसान
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हो सकते हैं ये बड़े नुकसान
PAN-Aadhaar Link न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाता है, जिससे न सिर्फ टैक्स से जुड़े काम बल्कि तमाम फाइनेंशियल लेन-देन पर प्रभावित होते हैं. PAN Inoperative होने से टैक्सपेयर्स को देय आयकर रिफंड जारी नहीं किया जा सकता, वहीं विलंबित रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिल पाएगा. इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की उच्च दरों का सामना भी करना पड़ सकता है. (Photo: AI Generated)

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इन यूजर्स के लिए जरूरी है लिंकिंग
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इन यूजर्स के लिए जरूरी है लिंकिंग
गौरतलब है कि नए पैन के लिए आवेदन करने वालों के लिए तो उनके आधार के साथ इसके लिंकिंग की प्रक्रिया ऑटोमैटिक पूरी हो जाती है. वहीं जिन्हें 1 जुलाई 2017 या इससे पहले पैन आवंटित किया गया है, उन्हें इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ये काम करना होता है. लेकिन अब इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में तय 1000 रुपये के शुल्क के साथ अपने पैन को आधार से लिंक कर इसे एक्टिव किया जा सकता है. यह नियम उन पैन कार्ड धारकों पर भी लागू होता है, जिन्होंने शुरू में आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया था. (Photo: ITG)

जरूरी डॉक्युमेंट और फीस 
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जरूरी डॉक्युमेंट और फीस 
डेडलाइन चूकने के बाद पैन-आधार लिंक करके के लिए आपके पैन नंबर, आधार नंबर और इससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, जिसपर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा. इस काम के लिए 1000 रुपये का शुल्क लागू किया गया है और इसका पेमेंट E-Filing Portal से किया जाएगा. (Photo: ITG)

ऐसे करें लेट फीस का पेमेंट
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ऐसे करें लेट फीस का पेमेंट
प्रोसेस बेहद आसान है ई-फाइलिंग पोर्टल पर क्विक लिंक्स सेक्शन में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें. अपना पैन और आधार डिटेल डालकर वेरिफाइड करें, फिर e-Pay Tax के जरिए 'कंटीन्यू टू पे' विकल्प चुनें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालने के बाद पेमेंट पेज पर जाएं. यहां पर वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करने के बाद 'फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन-आधार' पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट ऑप्शन का चयन करके 1,000 रुपये का पेमेंट करें. (Photo: ITG)

आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें
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आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल में लिंकिंग अनुरोध सब्मिट कर सकते हैं. पोर्टल पर 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें, पैन और आधार नंबर डालें, पेमेंट डिटेल वेरिफाइड करें, ओटीपी ऑथेंटिकेशन पूरा करते हुए आवेदन सब्मिट कर दें. करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापित कर सकते हैं कि उनका खाता लिंक हुआ या नहीं. इसके लिए यहां दिख रहे, आधार लिंक/व्यू स्टेटटस को चुनें. अब पैन और आधार नंबर दर्ज करें और View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. डिटेल सामने आ जाएगी. (Photo: ITG)

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