पटना स्थित अपने कोचिंग संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज' में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद, प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान (खान सर) ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है. वह आत्मसमर्पण करने के लिए पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे.
फैजल खान को किसी ने कोर्ट पहुंचते हुए नहीं देखा क्योंकि कोर्ट के अंदर मीडिया के जाने पर रोक है. सूत्रों के मुताबिक, सिविल कोर्ट में अनुराग वर्मा की अदालत में खान सर अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
यह कदम उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और उसके बाद पटना के कदमकुआं पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) के मद्देनजर उठाया गया है. यह FIR हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुई है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा विवाद मंगलवार (2 जून) की रात को शुरू हुआ, जब 15-20 लोगों के एक अज्ञात समूह ने पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट' के परिसर पर हमला कर दिया. हमलावरों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया. घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कोचिंग के दो गार्ड कथित तौर पर हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे थे. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने गुरुवार को दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया था.
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पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी कि इस तोड़फोड़ और बवाल के मामले में शिक्षक फैसल खान (खान सर) को नामजद करते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई है. एसएसपी ने साफ किया था कि इस मामले में खान सर से पुलिस द्वारा जल्द ही पूछताछ की जाएगी, हालांकि उन्होंने दर्ज की गई धाराओं का खुलासा नहीं किया था.
प्रतिद्वंद्वी संस्थानों पर आरोप और कोर्ट में सरेंडर
इस पूरी घटना के बाद पटना के कोचिंग जगत में भी खींचतान तेज हो गई थी. खान सर ने शुरुआत में आरोप लगाया था कि इस फायरिंग और तोड़फोड़ के पीछे उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोगों का हाथ है. इसके उलट, प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के सदस्यों ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दावा किया कि खान सर ने खुद पब्लिसिटी या अन्य कारणों से इस पूरी घटना को प्रायोजित करवाया था.