तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बनर्जी ने आंख के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति के लिए अदालत में अपील की थी. लेकिन अदालत ने उनकी इस याचिका पर तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है.
दरअसल कोर्ट ने इससे पहले अभिषेक बनर्जी को विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी से राहत दी थी. लेकिन उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मामले को सुनने के बाद कहा कि वो अगले सोमवार से पहले इस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे. उन्होंने अभिषेक बनर्जी के वकीलों से इस मामले को अगले सोमवार को दोबारा कोर्ट के सामने मेंशन करने के लिए कहा है.
गिरफ्तारी से राहत, पर विदेश जाने पर रोक
बीती 22 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने विधाननगर सायबर क्राइम पुलिस स्टेशन मामले में अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को 31 जुलाई तक या मामले के निपटारे तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अभिषेक अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
कोर्ट ने ये भी कहा था कि अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से पहले जांच अधिकारी को 48 घंटे पहले नोटिस देना भी होगा.
यह भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, विदेश यात्रा पर रोक हटाने की मांग
अक्टूबर 2016 में हुआ था एक्सीडेंट
बता दें कि अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय अभिषेक बनर्जी एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. इस हादसे में उनकी आंख के नीचे काफी चोटें आई थीं. शुरुआत में उन्होंने देश के कई बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराया था. बाद में वो आंख की सर्जरी और इलाज के लिए विदेश भी गए थे. अब वो एक बार फिर इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी इजाजत के लिए उन्हें सोमवार तक अदालत का इंतजार करना होगा.