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UP: MLC चुनाव के 3 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग, 26 अक्टूबर को फिर होगा मतदान

आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर बड़ा फैसला लिया है. तीन बूथों पर हुई वोटिंग रद्द कर दी गई है. अब दोबारा मतदान कराने के साथ गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय करने की जांच भी होगी.

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आगरा के तीन बूथों पर फिर होगा मतदान. (File Photo)
आगरा के तीन बूथों पर फिर होगा मतदान. (File Photo)

उत्तर प्रदेश में शिक्षक MLC चुनाव के दौरान आगरा मंडल के तीन बूथों पर हुई वोटिंग रद्द कर दी गई है. चुनाव आयोग ने अब इन बूथों पर 26 अक्टूबर को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है. 23 अक्टूबर को यहां वोट डाले गए थे, लेकिन अब उस मतदान को मान्य नहीं माना जाएगा. दोबारा वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी.

यह फैसला आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बूथ नंबर 20, 21 और 26 के लिए लिया गया है. आयोग ने दोबारा मतदान कराने के साथ यह भी साफ किया है कि जिन लोगों की भूमिका कथित गड़बड़ी में रही हो, उन्हें फिर से होने वाली वोटिंग की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा.

23 अक्टूबर को डाले गए वोट रद्द

आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के तहत 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. अब चुनाव आयोग ने बूथ नंबर 20, 21 और 26 पर हुई वोटिंग को रद्द घोषित कर दिया है. इन तीनों बूथों पर मतदाताओं को फिर से वोट डालने का मौका मिलेगा.

दोबारा मतदान के लिए चुनाव आयोग ने समय भी तय कर दिया है. 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. इस दौरान मतदाताओं की दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. यह ऐसी स्याही होती है, जिसका निशान आसानी से नहीं मिटता.

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गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय करने का आदेश

चुनाव आयोग ने आगरा के मंडलायुक्त को मतदान के दौरान हुई घटनाओं की जांच कर जिम्मेदारी तय करने को कहा है. इसमें पुलिसकर्मियों और मतदान अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी. आयोग ने 25 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही, जिन लोगों की गतिविधियों से मतदान में गड़बड़ी हुई हो सकती है, उन्हें दोबारा मतदान की ड्यूटी से दूर रखने को कहा गया है.

मतगणना के लिए फिर लेनी होगी अनुमति

चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर भी निर्देश दिया है. तीनों बूथों पर दोबारा मतदान पूरा होने के बाद आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की वोटों की गिनती शुरू करने के लिए आयोग से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी. यानी अभी इन बूथों पर पड़े पुराने वोटों के आधार पर मतगणना नहीं होगी. पहले 26 अक्टूबर को दोबारा मतदान कराया जाएगा. इसके बाद मतगणना के लिए आयोग की नई अनुमति ली जाएगी.

इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया में इन तीन बूथों के लिए दोबारा मतदान कराना जरूरी हो गया है. साथ ही, जांच रिपोर्ट के जरिए यह भी तय किया जाएगा कि मतदान के दौरान हुई गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार था.
 

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