scorecardresearch
 

उत्तराखंड: सरकारी बंगले के किराये मामले में SC पहुंचे पूर्व सीएम निशंक, सरकार को नोटिस

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ अपील की है. जिसपर राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला (फाइल)
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला (फाइल)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने का मामला
  • पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल का SC में रुख

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए बंगले और उनके किराये का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ अपील की है. 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले का किराया मार्केट रेट पर देने को कहा था. साथ ही ऐसा ना करने वाले पर एक्शन लेने और अदालत की अवमानना का केस चलने की बात कही गई थी.

देखें: आजतक LIVE TV 

इसी मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.

साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च अदालत ने मंत्री रमेश पोखरियाल की याचिका को इस केस से जुड़ी अन्य याचिकाओं संग जोड़ दिया है. 

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार के रेट अनुसार किराया, बिजली-पानी समेत अन्य सुविधाओं की वसूली करनी है. इसी के तहत पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने अपनी राशि जमा नहीं की थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और जवाब मांगा था. 


 

Advertisement

 

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement