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देहरादून: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना नोटिस

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है. साथ ही कोश्यारी से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है.

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महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • भगत सिंह कोश्यारी को अवमानना का नोटिस
  • चार हफ्ते में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
  • उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं कोश्यारी

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है.

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही कोश्यारी से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई. देहरादून की रुलक संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपल भगत सिंह कोश्यारी को इस संबंध में संविधान के अनुछेद 361 (4) के तहत नोटिस भेजा था. बता दें कि विशिष्ट संवैधानिक व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले उनको सूचना देनी आवश्यक होती है. 

इस नोटिस का समय बीत जाने पर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. संस्था ने अवमानना याचिका दायर कर यह भी कहा है कि कोर्ट ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया और अन्य सुविधाओं के एवज में शुल्क का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा था परन्तु अभी तक भगत सिंह कोश्यारी द्वारा यह भुगतान नहीं किया गया. इसलिए संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. 

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बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के आवंटन के मामले में पिछले वर्ष तीन मई को बाजार दर पर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए थे. याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोश्यारी ने आज तक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है. 

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