भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि उसकी संपत्ति कुर्की करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. माल्या ने अपनी अर्जी में कहा कि सिर्फ किंग फिशर कंपनी से संबंधित संपदा ही अटैच की जाए. उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति अटैच नहीं की जाए.
विजय माल्या की ओर से जस्टिस फली नरीमन ने दलील देते हुए कहा कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई एक और लंबित मामले के साथ कर दी जाए. जबकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सोमवार को मैं छुट्टी पर रहूंगा, लिहाजा मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.
Supreme Court adjourns fugitive Vijay Mallya's petition to Friday, August 02. He had, on Saturday, moved the Supreme Court seeking its direction of stay on confiscation of all properties owned by him and his relatives. (file pic)
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बता दें कि विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. माल्या भारतीय बैंकों से लिए गए 9 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाए बिना भारत से भाग गया था और फिलहाल इंग्लैंड में है.
सूत्रों के मुताबुक माल्या ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) अधिनियम 2018 के तहत उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी है. उसने तर्क दिया कि इन संपत्तियों का बैंक लोन विवाद से कोई संबंध नहीं है.