scorecardresearch
 

दिल्ली में फिर से शुरू होगी App बेस्ड कैब सर्विस, नए नियम जारी

दिल्ली में कैब रेप कांड के बाद सरकार ने सोमवार को रेडियो टैक्सी योजना 2006 कानून में संशोधन किया है. इन संशोधनों के जरिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे दिल्ली में App बेस्ड कैब सर्विस को चलाने का रास्ता साफ हो गया है.

Advertisement
X
symbolic image
symbolic image

दिल्ली में कैब रेप कांड के बाद सरकार ने सोमवार को रेडियो टैक्सी योजना 2006 कानून में संशोधन किया है. इन संशोधनों के जरिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे दिल्ली में App बेस्ड कैब सर्विस को चलाने का रास्ता साफ हो गया है.

नए नियमों को दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने मंजूरी दी है. नए नियमों के मुताबिक, रेडियो टैक्सी सेवा प्रदाता को अपना कॉल सेंटर रखना होगा या किसी अधिकृत कॉल सेंटर, वेब पोर्टल के जरिए अपनी सेवाएं चलानी होंगी और उन्हें इसका ब्योरा परिवहन विभाग को भी देना होगा.

दिल्ली में कैब सर्विस चलाने के लिए ये हैं नए नियम-
1. नए कानून राजधानी में चलने वाली सभी कैब सेवाओं पर लागू होंगे और एनसीआर परमिट वाली रेडियो टैक्सी को ही राजधानी में चलने दिया जायेगा. ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों को शहर में चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
2. नए नियमों के तहत कंपनी को चालक के व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और इन कंपनियों को परिवहन विभाग में अपना पंजीकरण करवाना होगा.
3. रेडियो टैक्सी सेवा को सरकार को अपने चालकों का डाटा बेस उपलब्ध कराना होगा.
4. इसके अलावा रेडियो टैक्सी में जीपीएस और जीपीआरएस आधारित टैकिंग सेवा, प्रिंटर और डिस्पले पैनल होना जरूरी होगा.
5. कैब सेवा को टैक्सी में पैनिक बटन भी उपलब्ध कराना होगा.
6.अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी को लाइसेंस दिए जाएंगे.
7. ई-मेल और टेलीफोन नंबर यातायात विभाग के दफ्तर में रजिस्टर कराना होगा.
8. रैडियो टैक्सी की छत पर एलसीडी पैनल फिट करना जरूरी होगा.
9. कैब ड्राइवर की तस्वीर, लाइसेंस से जुड़ी जानकारी रखना जरूरी होगा.
10. सभी रेडियो टैक्सी का कलर सफेद होना चाहिए. टैक्सी में हेल्पलाइन नंबर 42400400 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1095 लिखा होना जरूरी होगा. टैक्सी में काले शीशे लगाना सख्त मना होगा.
11. टैक्सी में फीडबैक रजिस्टर रखना जरूरी होगा.
12. टैक्सी में लगाया जाएगा पैनिक बटन. इमरजेंसी के मौके पर इस बटन को दबाकर कंट्रोल रूम को सूचना दी जा सकेगी.

Advertisement
Advertisement