scorecardresearch
 

हाईकोर्ट में बोला गूगल- वह सिर्फ सर्च इंजन, उसपर लागू नहीं होते नए IT रूल्स

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों पर अभी विवाद जारी है. इस बीच गूगल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कहा गया है कि वह कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सर्च इंजन है. ऐसे में नए आईटी रूल्स उसपर लागू नहीं होते हैं. 

Advertisement
X
गूगल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो)
गूगल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गूगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
  • केंद्र, दिल्ली सरकार समेत कई पक्षों को HC का नोटिस

भारत सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी रूल्स को लेकर गूगल ने आपत्ति जाहिर की है. गूगल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कहा गया है कि वह कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सर्च इंजन है. ऐसे में नए आईटी रूल्स उसपर लागू नहीं होते हैं. 

दरअसल, एक महिला की तस्वीरें पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थीं, जिसके बाद महिला ने कोर्ट का रुख किया था और गूगल से तस्वीरें हटाने को कहा था. महिला का आरोप था कि उसकी तस्वीर अलग-अलग तरीके से कई वेबसाइट पर पोस्ट की जा रही हैं. 

इस मामले में अदालत की सिंगल बेंच ने गूगल को फोटो हटाने का निर्देश दिया था. गूगल इसी फैसले के खिलाफ डबल बेंच के पास गया था. गूगल की ओर से अदालत को बताया गया कि वह कोई सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, सिर्फ एक सर्च इंजन है. ऐसे में नए आईटी कानून उसपर लागू नहीं होते हैं. 

अब दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पोर्न वेबसाइट को नोटिस जारी किया गया है. वहीं, महिला को भी नोटिस दिया गया है. गूगल की याचिका पर अब सभी को 25 जुलाई तक जवाब देना होगा. उसी के बाद इस मामले की सुनवाई होगी.

नए आईटी रूल्स पर जारी है दंगल
आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आईटी रूल्स को लेकर काफी विवाद हो रहा है. पहले ट्विटर, व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया कंपनियों ने इसका विरोध किया था. हालांकि, अब ट्विटर को छोड़कर अधिकतर कंपनियों ने इन नियमों का पालन करने की बात कही है. 

वहीं, ट्विटर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है. दूसरी ओर भारत सरकार ने साफ किया है कि भारत में उसके संविधान के हिसाब से काम ही काम करना होगा. 

 

Advertisement
Advertisement