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दिल्ली शराब घोटाले में कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मंजूर

ईडी ने दावा किया कि अरुण रामचंद्र पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता का करीबी सहयोगी था, जो इस मामले में आरोपी है. जब शराब नीति बनाई और लागू की जा रही थी, तब उसने अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में "साउथ ग्रुप" का प्रतिनिधित्व किया था.

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हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचन्द्र पिल्लई (फाइल फोटो)
हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचन्द्र पिल्लई (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 मार्च को पिल्लई को इस मामले में गिरफ्तार किया था. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिल्लई की जमानत मंजूर की. 

ईडी ने दावा किया कि अरुण रामचंद्र पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता का करीबी सहयोगी था, जो इस मामले में आरोपी है. जब शराब नीति बनाई और लागू की जा रही थी, तब उसने अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में "साउथ ग्रुप" का प्रतिनिधित्व किया था. "साउथ ग्रुप" कथित तौर पर शराब कारोबारियों और राजनेताओं का एक गिरोह है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है.

हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को आबकारी नीति मामलों में के. कविता को जमानत दे दी थी. सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर और एडवोकेट नितेश राणा कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने हाल ही में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर चनप्रीत सिंह रायत को मामले में जमानत दी थी. 

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ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मुताबिक दिल्ली शराब नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था.

बता दें कि ईडी ने पहले अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था. पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था. इसके तहत 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी 'इंडोस्पिरिट्स' को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली.

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