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आज नई दिल्ली जाने से पहले अलर्ट! जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के पास लागू हुई धारा 163; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

आज जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और नई दिल्ली के VVVIP इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान तैनात हैं. यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर भी चौकसी रहेगी. नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत बिना लिखित अनुमति सभा, 5 या ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जुलूस, प्रदर्शन और धरने पर रोक है.

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नई दिल्ली जिले में कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं (Photo: PTI)
नई दिल्ली जिले में कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं (Photo: PTI)

नई दिल्ली में आज 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कई संगठनों के प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. इनमें आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठन शामिल हैं. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है, जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदी है और हजारों जवान तैनात किए गए हैं. दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर भी पुलिस चौकस है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. नई दिल्ली के सभी VVVIP इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात रहेगी. दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी नई दिल्ली इलाके में लगाए गए हैं. हजारों की संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट रहेगी.

सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं. दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक बिना लिखित इजाजत के सार्वजनिक सभा, 5 या उससे ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जुलूस, प्रदर्शन और धरना जैसी गतिविधियों पर रोक है.

यह आदेश पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिविजन के लिए जारी हुआ है. इसमें हथियार, बैनर, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार और डंडे जैसी चीजें लेकर चलने पर भी पाबंदी है. नारे लगाने, भाषण देने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है. किसी सार्वजनिक जगह पर बिना लिखित इजाजत धरना या पिकेटिंग भी नहीं की जा सकती.

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आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित इलाके में पार्लियामेंट स्ट्रीट का पूरा क्षेत्र आता है. हालांकि आदेश के साथ दिए गए नक्शे में जंतर-मंतर रोड का एक तय हिस्सा इससे अलग रखा गया है. अगर किसी गतिविधि के लिए पहले से लिखित अनुमति मिली हुई है, तब भी उसे शाम 5 बजे के बाद बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी. यह आदेश 23 अगस्त 2026 से लागू है और 21 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, अगर इसे इससे पहले वापस नहीं लिया गया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियों और नियंत्रित आवाजाही को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और नियमन किया जाएगा.

लोगों से कहा गया है कि वे प्रभावित रास्तों से संभव हो तो बचें और अपना सफर पहले से प्लान करें. वाहन चालकों से ट्रैफिक कर्मियों के निर्देश मानने, डायवर्जन के संकेत देखने और सफर के लिए अतिरिक्त समय रखने की अपील की गई है. पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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