पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के संस्थापक इमरान खान को जेल में करीब नौ महीने बाद परिवार से मिलने का मौका मिला. रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनकी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नूरीन नियाजी ने उनसे मुलाकात की. इसे इमरान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
यह मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद हुई है. कोर्ट ने जेल में बंद इमरान खान को हर सप्ताह परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत दी है. साथ ही उनकी सेहत को देखते हुए मेडिकल जांच और इलाज को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं.
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सिर्फ 15 मिनट चली इमरान खान की मुलाकात
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, नूरीन नियाजी ने इस साल पहली बार इमरान खान से मुलाकात की. जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई यह मुलाकात करीब 15 मिनट चली. इस दौरान इमरान की सेहत और दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई. नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी भी दी, जिसमें उन्हें मेडिकल जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने को कहा गया है.
हालांकि, कोर्ट ने परिवार से मुलाकात को लेकर एक शर्त भी रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या फायदे के लिए किया गया, तो यह राहत वापस ली जा सकती है. इमरान की दूसरी बहनों अलीमा खान और उजमा खान के अलावा उनके चचेरे भाई कासिम जमान को इस बार मुलाकात की अनुमति नहीं मिली. PTI के किसी राजनीतिक नेता को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया.
बुशरा बीबी ने भी की मुलाकात
इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी जेल में उनसे करीब 30 से 35 मिनट तक मुलाकात की. इसके बाद वह अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलीं. इनमें उनके बच्चे मूसा और मुबाशिरा मनेका और ननद मेहरुनिस्सा शामिल थीं. इमरान खान 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं. वह कई मामलों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं.
16 सितंबर को फिर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इमरान खान को दो दिनों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रखा जाए. इसी दिन उनके इलाज से जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई होगी. ऐसे में करीब नौ महीने बाद परिवार से मुलाकात और अस्पताल में इलाज के आदेश ने इमरान खान के लिए राहत की उम्मीद बढ़ा दी है. अब नजर उनके अस्पताल ट्रांसफर और 16 सितंबर की सुनवाई पर रहेगी.