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UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 को उम्रकैद

यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है और उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )

यूपी के गोंडा में जिला सरकारी वकील (क्रिमिनल) बसंत शुक्ला ने शनिवार को बताया कि अदालत ने एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. एक एजेंसी के मुताबिक अदालत ने दोनों पर 60000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शुक्ला ने बताया कि यह मामला 20 अगस्त, 2022 का है. जब एक महिला ने वज़ीरगंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि दुर्गेश और रामासरे ने उसकी नाबालिग बेटी का रेप किया है.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपों को सच पाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तत्कालीन सर्कल ऑफिसर संसार सिंह राठी ने 2 दिसंबर, 2023 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. DGC (क्रिमिनल) ने बताया कि अतिरिक्त जिला जज (POCSO) निर्भय प्रकाश ने शनिवार को दोनों आरोपियों, दुर्गेश उर्फ ​​बंठे चौहान और रामासरे उर्फ ​​सरऊ पाल को दोषी ठहराया. ऐसे में दोनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है.

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इसके अलावा दोनों पर 60000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक दलित नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने और रेप की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई  थी और जुर्माना भी लगाया था.

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एडिशनल सेशंस जज (POCSO एक्ट) पारुल वर्मा ने बुधवार को दोषी सत्यम पाल को इस मामले में दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निर्भय सिंह ने गुरुवार को बताया कि यह मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5 दिसंबर, 2024 को आरोपी ने शिकायतकर्ता की सात साल की बेटी पर हमला किया. उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और रेप की कोशिश की.

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