scorecardresearch
 

संभल नमाज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सुरक्षा व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश पर सुनवाई करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि नमाज के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

Advertisement
X
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. (सांकेतिक फोटो)
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. (सांकेतिक फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही अगर कोई इस दौरान बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

इस मामले की याचिका संभल निवासी मुनाजिर खान की ओर से दायर की गई थी. जिसमें जिला प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया गया था.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नमाज के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए.

कोर्ट ने व्यवधान डालने वालों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा है. जिला प्रशासन संभल के नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है.

कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कानून व्यवस्था बनाए रखना हर हाल में सरकार की जिम्मेदारी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो पद छोड़ दें’, संभल नमाज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने कहा, अगर एसपी और कलेक्टर को लगता है कि नमाजियों की संख्या बढ़ने से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और वो नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर संभल से अपना तबादला करा लेना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement