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सागर धनखड़ हत्याकांड: द‍िल्ली कोर्ट का सख्त फैसला, ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया. सुशील कुमार पर हत्या, साजिश और दंगे के आरोप हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की जमानत रद्द कर दी (फोटो-ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की जमानत रद्द कर दी (फोटो-ITG)

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्प‍ियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह मामला मई 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में हुई कथित हिंसक झड़प से जुड़ा है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने चर्चित पहलवान द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपों की गंभीरता को आधार बनाकर राहत देने से इनकार कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुशील कुमार और अन्य आरोपियों ने कथित संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला किया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सागर धनखड़ को किसी भारी और कुंद वस्तु से सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे द‍िमाग को गहरा नुकसान पहुंचा. इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे.

पुलिस के मुताबिक- सागर धनखड़ को कथित तौर पर अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया, जहां कई आरोपियों ने बेसबॉल और हॉकी स्टिक से उस पर बेरहमी से हमला किया. हमले के कुछ समय बाद सागर की मौत हो गई थी.

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सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी. इससे पहले, अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियारों से दंगा करने से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए थे. साथ ही, आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए गए थे.

 

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