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उत्तराखंड: मीट कारोबारी ने दुकान में बुलाकर नाबालिग से की छेड़छाड़, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

उत्तराखंड के टिहरी जिले के जाखणीधार बाजार में एक मीट व्यवसायी रईस अहमद पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुकान में ले गया था.

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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन करते हिंदू संगठनों के लोग. (Photo: Screengrabs)
नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन करते हिंदू संगठनों के लोग. (Photo: Screengrabs)

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जाखणीधार बाजार में एक मीट व्यवसायी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. घटना के विरोध में स्थानीय लोगों, VHP और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

देर तक बाहर नहीं निकली नाबालिग तो बाहर जमा हो गई भीड़
बताया जा रहा है कि रविवार शाम आरोपी ने कथित रूप से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान में बुलाया. काफी देर तक लड़की के बाहर नहीं आने पर स्थानीय लोगों को शक हुआ. ऐसे में जैसे ही लोग दुकान की ओर पहुंचे, आरोपी ने दरवाजा खोलकर नाबालिग को बाहर भेज दिया. इसके बाद बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. 

पुलिस ने नाबालिग की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले दो वर्षों से जाखणीधार बाजार में मीट की दुकान चला रहा था. घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाजार में प्रदर्शन किया.

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पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
संगठन के पदाधिकारियों ने आरोपी पर नाबालिग को बहलाने-फुसलाने का आरोप लगाया. साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, मेडिकल परीक्षण और कठोर कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. 

पुलिस का कहना है कि मामले में नाबालिग की मां की तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

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