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सत्यम घोटाले के आरोपी रामलिंगा राजू को जमानत मिली

भारतीय कंपनी के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले के रूप में बहुचर्चित सत्‍यम घोटले के कर्ताधर्ता और सत्‍यम के पूर्व निदेशक रामलिंगा राजू को कोर्ट ने जमानत दे दी.

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सत्‍यम घोटले के मुख्‍य आरोपी एवं सत्‍यम के पूर्व निदेशक बी. रामालिंगा राजू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. राजू फिलहाल अस्‍पताल में भर्ती हैं. जमानत मिलने के बाद रामलिंगम राजू अब सीधे घर जा सकेगा. इससे पहले सत्यम के पूर्व महानिदेशक रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वदलामणी श्रीनिवास और तीन अन्य अधिकारियों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

फरवरी, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसवाटर हाउस के आडिटर श्रीनिवार तल्लुरी को जमानत दी थी. पिछले साल मार्च 2009 में कोर्ट ने रामालिंगा राजू के भाई बी सूर्यानारायण राजू को जमानत दी थी.

जनवरी, 2009 में सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक रामालिंगा राजू और नौ अन्य को सत्यम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था. सत्यम कंप्यूटर ने अपने खातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था और राजू ने कोर्ट के सामने इस आरोप को स्वीकार भी किया था. जिसके बाद कंपनी के शेयर के दाम 70 फीसदी से ज्‍यादा गिर गए थे.

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