केरल पुलिस ने NSUI की महिला कार्यकर्ता अथिरा सी के साथ कथित मारपीट के मामले में जीरो FIR दर्ज की है. आरोप है कि दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की. अथिरा ने केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी.
शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब इसे आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा. FIR में कुछ अज्ञात या पहचान योग्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है.
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किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?
केरल पुलिस ने BNS की धारा 74, 76, 115, 117, 126, 296(b), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं महिला के साथ आपराधिक बल के इस्तेमाल, चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी हैं.
जीरो FIR किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है, भले ही घटना उसके अधिकार क्षेत्र में न हुई हो. बाद में इसे जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को भेज दिया जाता है. इस मामले में आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
राहुल गांधी ने क्या कहा?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अथिरा के एक कान की सुनने की क्षमता चली गई है. उन्होंने कहा, "केरल की अथिरा के एक कान की सुनने की क्षमता चली गई है. वह एक कान से बहरी हो गई है, क्योंकि उसके उस कान पर चोट लगी थी. अब वह सुन नहीं सकती." राहुल गांधी ने इससे पहले एक दूसरे प्रदर्शनकारी के अंधा होने का दावा करते हुए कहा था कि अब एक महिला के साथ भी ऐसी घटना हुई है.
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अथिरा ने सुनाई आपबीती
अथिरा ने बताया कि वह केरल की रहने वाली हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती हैं. उनके मुताबिक, हिरासत में लिए जाने के दौरान बस में कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी. उन्होंने सिर्फ यह पूछा था कि महिला पुलिसकर्मी कहां हैं.
अथिरा ने आरोप लगाया, "अगर वे हमें हिरासत में लेना चाहते हैं, तो कम से कम एक महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है. इसके बाद बस कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के सामने रुकी, जहां उन्होंने मेरे गाल पर लगातार वार किए. इससे मेरी आंख में चोट आई और कान को भी नुकसान पहुंचा."