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तुकाराम मुंढे का इस्कॉन और IRCTC वेंडर पर एक्शन, FDA ने सस्पेंड किया लाइसेंस

महाराष्ट्र FDA ने IRCTC से जुड़े 5 बेस किचन और फूड प्लाजा का निरीक्षण किया. खामियां मिलने पर R.K. Associates का लाइसेंस सस्पेंड और 4 संस्थानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया. वहीं ISKCON गोविंदा रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी गंभीर फूड सेफ्टी, हाइजीन और रिकॉर्ड संबंधी कमियों के चलते तत्काल सस्पेंड किया गया.

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IRCTC से जुड़े 5 बेस किचन पर FDA की छापेमारी, एक का लाइसेंस सस्पेंड.(Photo-ITG)
IRCTC से जुड़े 5 बेस किचन पर FDA की छापेमारी, एक का लाइसेंस सस्पेंड.(Photo-ITG)

महाराष्ट्र FDA ने IRCTC के तहत रेलवे यात्रियों को खाना सप्लाई करने वाली बेस किचन और फूड प्लाजा का निरीक्षण किया. इस दौरान R. K. Associates & Hoteliers Pvt. Ltd. का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 4 संस्थानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए.

FDA ने मुंबई में IRCTC से जुड़ी बेस किचन और फूड प्लाजा का निरीक्षण किया. इन संस्थानों में खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के पालन की जांच की गई. इस अभियान के दौरान कुल 5 संस्थानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में मिली कमियों के आधार पर 1 संस्थान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया और 4 संस्थानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए.

इनमें M/s R. K. Associates & Hoteliers Pvt. Ltd. - कुर्ला (वेस्ट), मुंबई का लाइसेंस सस्पेंड किया गया. वहीं M/s Om Sai Ram Enterprises - चेंबूर, मुंबई, M/s Ambuj Hotels & Real Estate Pvt. Ltd. - चेंबूर, मुंबई, M/s Express Food Services - पवई, मुंबई और M/s Araha Hospitality Pvt. Ltd. - कोपरी कॉलोनी, ठाणे (ईस्ट) को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए.

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ISKCON गोविंदा रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी नियमों का गंभीर उल्लंघन

महाराष्ट्र FDA ने 3 सितंबर 2026 को हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई स्थित M/s International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) - Govindas Restaurant का निरीक्षण किया. इस दौरान फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड के गंभीर उल्लंघन पाए गए.

निरीक्षण में पाया गया कि फूड प्रोडक्ट्स की अनिवार्य जांच इन-हाउस लैब या मान्यता प्राप्त लैब के जरिए नहीं की जा रही थी. IS:10500 मानकों के अनुसार पीने के पानी की समय-समय पर जांच भी नहीं हो रही थी. कच्चे माल को मिलने के समय फूड सेफ्टी से जुड़े खतरों के लिए ठीक से जांचा नहीं जा रहा था और खाना बनाने से पहले उसकी पर्याप्त सफाई भी नहीं की जा रही थी. स्वीकृत सप्लायर्स से कच्चा माल खरीदने से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और FIFO या FEFO तरीके भी ठीक से लागू नहीं किए जा रहे थे.

कच्चे, पके और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा था. तय क्लीनिंग प्लान के अनुसार सफाई नहीं की जा रही थी. कोल्ड स्टोरेज रूम में पानी जमा था और ड्रेन जाम मिले. ड्रेन में जरूरी ग्रीस ट्रैप और कॉकरोच ट्रैप भी नहीं थे. मापने और निगरानी करने वाले उपकरणों की समय-समय पर कैलिब्रेशन नहीं की जा रही थी. प्रतिष्ठान में पेस्ट इन्फेस्टेशन के सबूत भी मिले.

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 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं

फूड हैंडलिंग स्टाफ के अनिवार्य मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे. कुछ फूड हैंडलर्स जरूरी एप्रन और ग्लव्स के बिना काम करते हुए पाए गए. फूड हैंडलिंग स्टाफ की अनिवार्य ट्रेनिंग से जुड़े रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं थे. फूड सेफ्टी सिस्टम का समय-समय पर इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट भी नहीं किया जा रहा था.

नियमों के अनुसार जरूरी केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल कंटैमिनेंट्स के लिए फूड प्रोडक्ट्स की समय-समय पर जांच भी नहीं की जा रही थी. इसके अलावा, ग्राहकों की जानकारी के लिए घी, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल घी (वनस्पति) और अन्य फैट्स से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की अलग सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी.

प्रतिष्ठान में फूड इंस्पेक्शन, कच्चे माल की हैंडलिंग, फूड स्टोरेज, हाइजीन, ड्रेनेज, पेस्ट कंट्रोल, उपकरणों की कैलिब्रेशन, फूड हैंडलर्स की हाइजीन और ट्रेनिंग तथा जरूरी रिकॉर्ड रखने से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गईं. निरीक्षण रिपोर्ट और प्रतिष्ठान की तस्वीरों की समीक्षा के बाद, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और संभावित गंभीर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 32(3) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशंस, 2011 के रेगुलेशन 2.1.8(4) के तहत लाइसेंस नंबर 11522006000153 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.

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