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कश्मीर में पाकिस्तान के 4 आतंकी हैंडलर्स की संपत्तियां कुर्क

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार आतंकियों की संपत्तियां जब्त कीं. बारामूला जिले में 3 और पुलवामा जिले में 1 संपत्ति को सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जब्त किया गया.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित चार आतंकवादी हैंडलर्स की संपत्तियां जब्त कीं. यह कार्रवाई उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर और दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में की गई.

सोपोर इलाके में तीन, अवंतीपोरा में एक संपत्ति जब्त
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोपोर इलाके में तीन संपत्तियां और अवंतीपोरा में एक संपत्ति को जब्त किया गया. सोपोर में जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई, उनमें अर्शिद अहमद टेली (नवपोरा तुज्जर निवासी), फिरदौस अहमद डार उर्फ उमर डार और नज़ीर अहमद डार उर्फ शबीर इलाही (दोनों हरवान निवासी) शामिल हैं.

CRPC की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई
इन तीनों की लगभग 29 मरले जमीन (करीब 8,000 वर्गफुट) को जब्त किया गया है. यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत की गई है, जिसमें पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग से जमीन की पहचान की और कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे जब्त किया. ये सभी पहले ही कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी (Proclaimed Offenders) घोषित किए जा चुके हैं.

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दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा क्षेत्र के फ्रेस्टाबल पंपोर में एक और आतंकवादी ओवैस फिरोज मीर की जमीन जब्त की गई. यह जमीन करीब 79 वर्गफुट है और उसे सीआरपीसी की धारा 88 के तहत जब्त किया गया है. इस कार्रवाई का आदेश पुलवामा की विशेष एनआईए कोर्ट ने दिया था.

पाकिस्तान में बैठकर हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई
पुलिस के अनुसार, ओवैस फिरोज मीर पाकिस्तान में बैठकर हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई के जरिए कश्मीर में स्थानीय आतंकी नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था. वह भी कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी है.

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक सख्त कदम है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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