फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट में जुबैर की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त की गई है. उधर, जुबैर के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 201, 120B, 35 FCRA धाराएं लगाई हैं. पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप लगाए हैं.
दिल्ली पुलिस ने ईडी को सौंपी डिटेल
दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी ईडी को दी है. साथ ही FIR की कॉपी भी दी ईडी को सौंपी है. बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई. पुलिस ने Pravda foundation ICICI बैंक की डिटेल्स ईडी को सौंपी है. इस अकाउंट में पिछले तीन महीने 56 लाख रुपए आए हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी रकम आई है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था.