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लोकायुक्त की नियुक्ति न होने पर दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजधानी में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी किया है. लोकायुक्त पद नवंबर 2013 से ही खाली है, जिसे भरने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर शुक्रवार को (आप) सरकार को नोटिस जारी किया है. लोकायुक्त पद नवंबर 2013 से ही खाली है, जिसे भरने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी.

जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया और 24 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा है.

पूर्व विधायक सत्य प्रकाश राणा की करते हुए कोर्ट ने सरकार से जितनी जल्दी हो सके पद को भरने के लिए कहा. कोर्ट ने कहा, 'जितनी जल्दी आप (दिल्ली सरकार) पद को भरेंगे, उतना ही बेहतर होगा.' इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने न्यायालय से कहा कि लोकायुक्त का पद भरने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत है.

18 महीने से खाली है पद
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि 14 फरवरी को कार्यभार ग्रहण करने वाली दिल्ली की ने लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाए हैं, जबकि ये पद बीते 18 महीने से खाली हैं.

याचिका में लोकायुक्त की तत्काल नियुक्ति की मांग करते हुए कहा गया है कि नियुक्ति नहीं होने से इससे संबंधित कई मामले लंबित पड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के निवासियों के का हनन हो रहा है.

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उल्लेखनीय है कि बीते साल 26 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी मामले पर एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा था.

- इनपुट IANS

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